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SIR क्या है और कैसे भरें फॉर्म: पूरी जानकारी दस्तावेजों के साथ

On: November 17, 2025 1:39 PM
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SIR
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SIR का फुल फॉर्म और परिचय

SIR का फुल फॉर्म है Special Intensive Revision (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) यानी विशेष गहन पुनरीक्षण। यह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट, सटीक और त्रुटि रहित बनाना है। इस प्रक्रिया के तहत घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी एकत्र की जाती है, नए मतदाताओं को जोड़ा जाता है और जिन लोगों का निधन हो चुका है या जो अब उस क्षेत्र में नहीं रहते, उनके नाम हटाए जाते हैं।

SIR क्यों जरूरी है?

भारत में पिछले 21 वर्षों में तेजी से शहरीकरण, प्रवास और जनसंख्या वृद्धि हुई है। इससे मतदाता सूचियों में कई त्रुटियां आ गई हैं जैसे डुप्लिकेट नाम, मृत व्यक्तियों के नाम, गलत पते आदि। SIR का उद्देश्य इन सभी समस्याओं को दूर करना और “एक व्यक्ति, एक वोट” के लोकतांत्रिक सिद्धांत को मजबूत करना है।

SIR किन राज्यों में लागू है?

चुनाव आयोग ने अक्टूबर 2025 में देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR के दूसरे चरण की घोषणा की है, जिनमें शामिल हैं:

  • उत्तर प्रदेश
  • मध्य प्रदेश
  • पश्चिम बंगाल
  • छत्तीसगढ़
  • राजस्थान
  • गुजरात
  • केरल
  • तमिलनाडु
  • गोवा
  • अंडमान निकोबार
  • लक्षद्वीप
  • पुडुचेरी

इन राज्यों में लगभग 51 करोड़ मतदाता हैं।

SIR फॉर्म भरने के लिए आवश्यक दस्तावेज

SIR फॉर्म भरने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक या अधिक की आवश्यकता हो सकती है:

पहचान और आयु प्रमाण:

  • आधार कार्ड (वैकल्पिक, केवल पहचान के लिए)
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट
  • मैट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाण पत्र
  • वोटर आईडी कार्ड (EPIC नंबर)

निवास प्रमाण:

  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • सरकारी आवास आवंटन प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड

अन्य दस्तावेज:

  • जाति प्रमाण पत्र (OBC/SC/ST)
  • सरकारी कर्मचारी/पेंशनर का पहचान पत्र
  • वन अधिकार प्रमाण पत्र
  • 2002-2003 की पुरानी मतदाता सूची (यदि उपलब्ध हो)
  • परिवार रजिस्टर
  • पासपोर्ट साइज फोटो (हाल का, सफेद पृष्ठभूमि के साथ)

SIR फॉर्म भरने की ऑफलाइन प्रक्रिया (स्टेप-बाय-स्टेप)

स्टेप 1: BLO से फॉर्म प्राप्त करें

4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर SIR गणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं। आपको दो समान फॉर्म मिलेंगे।

स्टेप 2: फॉर्म की फोटोकॉपी करें

फॉर्म भरने से पहले उसकी फोटोकॉपी जरूर करा लें क्योंकि गलती होने पर दूसरा फॉर्म नहीं मिलेगा।

स्टेप 3: पूर्व-मुद्रित जानकारी जांचें

फॉर्म पर आपका नाम, विधानसभा क्षेत्र और बूथ नंबर पहले से मुद्रित होगा। इसे ध्यान से जांचें।

स्टेप 4: व्यक्तिगत विवरण भरें

  • जन्म तिथि
  • आधार नंबर (वैकल्पिक)
  • मोबाइल नंबर
  • पिता/माता का नाम और उनका EPIC नंबर
  • पति/पत्नी का नाम (यदि विवाहित हैं)
  • वर्तमान पता
  • जिला, राज्य, विधानसभा क्षेत्र

स्टेप 5: 2003 की मतदाता सूची से जानकारी भरें

यदि आपका नाम 2003 की सूची में है, तो बाईं ओर की तालिका भरें (भाग संख्या और क्रम संख्या)। यदि नहीं है, तो अपने माता-पिता या दादा-दादी की जानकारी दाईं ओर की तालिका में भरें।

स्टेप 6: फोटो चिपकाएं

दूसरी पासपोर्ट साइज फोटो निर्धारित स्थान पर चिपकाएं।

स्टेप 7: हस्ताक्षर करें

दोनों फॉर्म पर हस्ताक्षर करें। यदि आप हस्ताक्षर नहीं कर सकते तो परिवार का कोई वयस्क सदस्य आपकी ओर से हस्ताक्षर कर सकता है।

स्टेप 8: BLO को जमा करें

एक फॉर्म BLO को वापस दें और दूसरा अपने पास रखें।

SIR फॉर्म भरने की ऑनलाइन प्रक्रिया (स्टेप-बाय-स्टेप)

स्टेप 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं

voters.eci.gov.in या अपने राज्य के CEO पोर्टल पर जाएं।

स्टेप 2: लॉगिन/साइन अप करें

यदि पहली बार हैं तो “Sign Up” पर क्लिक करें और मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। OTP से वेरिफाई करें।

स्टेप 3: “Fill Enumeration Form” चुनें

होम पेज पर नीचे स्क्रॉल करके “Fill Enumeration Form” विकल्प पर क्लिक करें।

स्टेप 4: राज्य और EPIC नंबर दर्ज करें

अपना राज्य चुनें और अपना 10 अंकों का EPIC (Voter ID) नंबर डालें। “Search” पर क्लिक करें।

स्टेप 5: OTP से वेरिफाई करें

आपके वोटर आईडी से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। उसे दर्ज करके वेरिफाई करें।

स्टेप 6: व्यक्तिगत जानकारी भरें

  • जन्म तिथि
  • आधार नंबर (वैकल्पिक)
  • पिता/माता का नाम और EPIC नंबर
  • पति/पत्नी की जानकारी (यदि लागू हो)

स्टेप 7: 2002-03 की सूची से लिंक करें

तीन विकल्पों में से एक चुनें:

  • मेरा नाम 2003 की सूची में है
  • मेरे माता-पिता का नाम 2003 की सूची में है
  • न मेरा न माता-पिता का नाम सूची में है

उसके अनुसार जानकारी भरें।

स्टेप 8: फोटो अपलोड करें

हाल की पासपोर्ट साइज फोटो (सफेद बैकग्राउंड) अपलोड करें।

स्टेप 9: प्रीव्यू और सबमिट

सभी जानकारी की जांच करें। Declaration चेकबॉक्स टिक करें और “Submit” पर क्लिक करें।

स्टेप 10: e-Sign से पूर्ण करें

आधार नंबर से e-Sign करें। OTP वेरिफाई करें और फॉर्म सबमिट करें।

स्टेप 11: रसीद डाउनलोड करें

सफल सबमिशन पर Acknowledgment Slip और Reference Number मिलेगा। रसीद डाउनलोड करें।

महत्वपूर्ण तिथियां और शेड्यूल

  • फॉर्म वितरण: 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025
  • प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशन: 9 दिसंबर 2025
  • दावा और आपत्ति अवधि: 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026
  • सुनवाई और सत्यापन: 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026
  • अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन: 7 फरवरी 2026

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