लेखक: Kaustubhviews | तारीख: 22 सितंबर 2025
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में लागू हुआ GST 2.0
22 सितंबर 2025 से GST 2.0 को लागू किया गया है, जिसका ऐलान फाइनेंस मंत्री निर्मला सीतारमण ने 56वीं GST परिषद की बैठक में किया था। इस बैठक में देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए टैक्स स्लैब सुधार और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। आइये विस्तार से जानते हैं क्या ही GST 2.0 की नयी दरें।
GST 2.0: नए टैक्स स्लैब और उनका प्रभाव
स्लैब | उत्पाद/सेवाएं |
---|---|
0% | चावल, आटा, दाल, दूध, बेसिक हेल्थ सप्लीमेंट्स, पुस्तकें |
5% | घरेलू सामान (स्टील/प्लास्टिक बर्तन), कृषि फर्टिलाइज़र, रोजगार उत्पाद |
12% | खाद्य पदार्थ, टेक्सटाइल्स, फुटवियर, होटल भोजन (₹7,500 तक) |
18% | टीवी, फ्रिज, मोटरसाइकिल, होटल रूम्स |
40% | लग्जरी कारें, महंगी बाइक, तंबाकू उत्पाद, कोला-एनर्जी ड्रिंक्स, खेल टिकट, बिल्डिंग मटेरियल |
क्या हुआ सस्ता?
- खाद्य वस्तुएं – चावल, आटा, दाल, दूध, मसाले
- घरेलू सामान – स्टील और प्लास्टिक के बर्तन
- इलेक्ट्रॉनिक्स – टीवी और फ्रिज पर टैक्स 18%
- हेल्थ प्रोडक्ट्स – दवाइयों और सप्लीमेंट्स
- कृषि उत्पाद – फर्टिलाइज़र पर टैक्स में कमी
- टेक्सटाइल और फुटवियर – टैक्स स्ट्रक्चर आसान हुआ
क्या हुआ महंगा?
- लग्जरी कारें और बाइक – अब 40% टैक्स
- तंबाकू उत्पाद – सिगरेट, बीड़ी, गुटखा
- कैफीनयुक्त पेय – कोला, एनर्जी ड्रिंक
- खेल टिकट – क्रिकेट और अन्य खेल
- निर्माण सामग्री – सीमेंट व अन्य मटेरियल
- हाई-एंड ऊर्जा उपकरण
National Single Window System: निवेशकों के लिए राहत
National Single Window System (NSWS) से अब निवेशकों को केंद्र और राज्यों की सभी मंजूरियां एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलती हैं। इससे कागजी कार्रवाई कम हुई है और मंजूरी प्रक्रिया तेज हो गई। खासकर छोटे कारोबारियों के लिए यह बड़ी राहत है, जिससे ‘फाइल से फैक्ट्री तक’ के सपने पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही, रियल टाइम ट्रैकिंग और डिजिटल साइन-ऑन से निवेशकों को आवेदन की स्थिति की पूरी जानकारी मिलती है, जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों में सुधार हुआ है। सरकार लगातार इस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकों को भी अपना रही है।इससे कागज़ी झंझट कम होगा और approval process तेज होगा।

विशेषज्ञों की राय और मार्केट पर असर
- GDP और घरेलू मांग को बढ़ावा मिलेगा।
- MSMEs के लिए रिफंड और रिटर्न प्रक्रिया आसान।
- टैक्स विवादों के समाधान हेतु नया अपीलीय प्राधिकरण।
- आम आदमी को राहत, लेकिन लग्जरी और तंबाकू होंगे महंगे।
GST 2.0 कब से लागू?
नई टैक्स दरें 22 सितंबर 2025 से पूरे देश में लागू होंगी। पुराने स्टॉक पर भी नया टैक्स रेट लागू होगा, इसलिए व्यापारियों को अपनी इन्वेंट्री का ध्यान रखना होगा।
निष्कर्ष
GST 2.0 भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में टैक्स स्ट्रक्चर को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। जहां आम आदमी को राहत मिली है, वहीं लग्जरी और हानिकारक उत्पादों पर टैक्स बढ़ाकर सरकार ने राजस्व और स्वास्थ्य दोनों को ध्यान में रखा है। इसे सही मायनों में भारत की टैक्स क्रांति 2.0 कहा जा सकता है।
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